न्यूज़ आप तक : Delhi | सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली भर में लगाए गए अनावश्यक बैरिकेड्स को हटाने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन और जंतर-मंतर व अन्य इलाकों में लगाई गई पाबंदियों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जिन जगहों पर बैरिकेड्स की सख्त जरूरत न हो, उन्हें हटाया जाए और लोगों की सामान्य आवाजाही बहाल की जाए।जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की विशेष पीठ ने सुनवाई में ये मुख्य बातें कहीं हैं।कोर्ट ने साफ किया कि बैरिकेड्स केवल वहीं रखे जाने चाहिए जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह “पूरी तरह से जरूरी” (warranted) हों।कोर्ट ने विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के आसपास लगाए गए प्रतिबंधों और धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) के तहत लागू पाबंदियों को हटाने का निर्देश दिया ताकि न्याय तक पहुँचने में कोई बाधा न हो।कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सार्वजनिक व्यवस्था की कोई बड़ी समस्या न हो, तब तक मेट्रो सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं को सामान्य रखा जाए।
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