न्यूज़ आप तक : Delhi | दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर को आधिकारिक धरना-प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है। अब जंतर-मंतर पर किसी भी तरह का धरना-प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं होगी।इस नए आदेश के बाद, दिल्ली में प्रदर्शन और धरने के लिए 3 नए स्थान तय किए गए हैं:1). रामलीला मैदान (सेंट्रल दिल्ली)2). बुराड़ी मैदान (दिल्ली का बाहरी इलाका)3). सीबीडी ग्राउंड (CBD Ground) (पूर्वी दिल्ली)यह फैसला गृह मंत्रालय की एक समिति की सिफारिशों के आधार पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के तहत लिया गया है। कमिश्नर अनुराग कुमार की ओर से जारी स्टैंडिंग. ऑर्डर नंबर के मुताबिक जंतरमंतर को प्रदर्शन के स्थल के रूप में अधिसूचित व्यवस्था से हटा दिया गया है इसके स्थान पर… जंतर-मंतर पर प्रोटेस्ट पर पाबंदी लगाने पर उठे सवाल12 अक्टुबर, 2026 सरकार का ये फ़ैसला ऐसे समय आया है जब कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने जंतर-मंतर पर चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफ़े की मांग को लेकर अपना डेरा डाला हुआ है। हमेशा सच के साथ (न्यूज़ आप तक) एडिटर इन चीफ़ : ( जान मौहम्मद सैफ़ी )#न्यूज़आपतक #jantrmantrantr #cjpprotest🪳🪳 #jaanmohammadsaifi खबरें AAP तक

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न्यूज़ आप तक : Delhi | सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर को विरोध प्रदर्शन (Protest Site) के रूप में पूरी तरह खत्म करने का फैसला नहीं सुनाया है, लेकिन कोर्ट ने केंद्र सरकार से जंतर-मंतर की जगह पर पुनर्विचार करने और कोई वैकल्पिक जगह खोजने पर विचार करने को कहा है।भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत की बेंच ने सुनवाई के दौरान कहा कि जंतर-मंतर की भौगोलिक स्थिति और छोटी जगह के कारण वहां प्रदर्शनकारियों के मौलिक अधिकारों के साथ-साथ आम जनता को भी परेशानी होती है।बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण कोर्ट ने यह भी नोट किया कि जंतर-मंतर पर शौचालय, भोजन और एम्बुलेंस जैसी बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है और यह इलाका रिहायशी होने के कारण स्थानीय लोगों व सांसदों को भी असुविधा होती है।सुप्रीम कोर्ट ने खुद कोई अंतिम आदेश देकर साइट नहीं बदली है, बल्कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के समक्ष यह विचार रखा है कि केंद्र सरकार और सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) इस पर विचार करें और किसी बेहतर वैकल्पिक जगह की पहचान करें।कोर्ट ने दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान मेट्रो और ट्रेन सेवाओं को पूरी तरह बंद न करने और यातायात को सुचारू रखने के और इंटरनेट सेवाओं को पूर्ण रूप से सामान्य रखने के निर्देश दिए हैं। हमेशा सच के साथ ( न्यूज़ आप तक ) एडिटर इन चीफ़ : ( जान मौहम्मद सैफ़ी )

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न्यूज़ आप तक : Delhi | दिल्ली पुलिस ने कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के ‘जंतर मंतर 2.0’ आंदोलन के दौरान प्रदर्शनकारियों के साथ मारपीट करने वाले 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है।गिरफ्तार किए गए आरोपी दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो ‘हिंदू रक्षा दल’ नामक संगठन के एक गुट से जुड़े हैं।घटना का स्थान और समय: यह मारपीट और प्रदर्शन से जुड़ी घटनाएं शनिवार और रविवार (अक्टूबर 2026) के दौरान दिल्ली के जंतर-मंतर और DDU मार्ग के आस-पास हुई थीं। कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) और अन्य संगठनों ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ़ प्रदर्शन बुलाया था, जिसके बाद वहां विरोध प्रदर्शन और झड़पें हुई थीं।सोशल मीडिया पर मारपीट के वीडियो वायरल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने संज्ञान लिया और आरोपियों को गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ की जा रही है।11 Oct 2026 : नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस ने रविवार को चार ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया है। शनिवार को दिल्ली में प्रोटेस्ट के दौरान लड़की पर हमला करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनकी पहचान रमन सैनी (50), विवेकानंद उर्फ विवेक (32), कपिल कुमार (27) और रविंदर सिंह उर्फ गोविंद हिंदू (35) के रूप में हुई है. पुलिस ने बताया कि ये चारों हिंदू रक्षा दल के सदस्य हैं. इन लोगों का DDU मार्ग पर लड़की पर हमला करने और मारपीट का वीडियो वायरल हुआ था. जिसके बाद इन चारों को गिरफ्तार किया गया है. #न्यूज़आपतक #jaanmohammadsaifi #jaanhindustannews खबरें AAP तक

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न्यूज़ आप तक : Delhi | जंतर मंतर | प्रोटेस्ट : ( 10 अक्टुबर 2026 ) 4 लोगों 👇अभिजीत दीपकेसौरव दासआशुतोषध्रुव राठी की रिहाई पर रखी गईं 4 सख्त शर्तें! 🤔😡🤔

1). 1 साल तक प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगे।1 साल तक किसी भी विरोध-प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेंगे। 2).किसी भी आंदोलन में शामिल नहीं होंगे*किसी भी धरना, रैली या आंदोलन का हिस्सा नहीं बनेंगे। 3). शांति भंग नहीं करेंगेकोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे शांति व्यवस्था बिगड़े। 4). शर्त तोड़ी तो दोबारा गिरफ्तारी + देशद्रोह […]

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न्यूज़ आप तक : Delhi | सुप्रीम कोर्ट ने जंतर-मंतर विरोध प्रदर्शन के चलते दिल्ली भर में लगाए गए अनावश्यक बैरिकेड्स को हटाने का आदेश दिया है।सुप्रीम कोर्ट ने 11 अक्टूबर 2026 को कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन और जंतर-मंतर व अन्य इलाकों में लगाई गई पाबंदियों की सुनवाई के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया है कि जिन जगहों पर बैरिकेड्स की सख्त जरूरत न हो, उन्हें हटाया जाए और लोगों की सामान्य आवाजाही बहाल की जाए।जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी मोहना की विशेष पीठ ने सुनवाई में ये मुख्य बातें कहीं हैं।कोर्ट ने साफ किया कि बैरिकेड्स केवल वहीं रखे जाने चाहिए जहां कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए यह “पूरी तरह से जरूरी” (warranted) हों।कोर्ट ने विशेष रूप से सुप्रीम कोर्ट और अन्य अदालतों के आसपास लगाए गए प्रतिबंधों और धारा 163 (पूर्ववर्ती धारा 144) के तहत लागू पाबंदियों को हटाने का निर्देश दिया ताकि न्याय तक पहुँचने में कोई बाधा न हो।कोर्ट ने यह भी कहा कि जब तक सार्वजनिक व्यवस्था की कोई बड़ी समस्या न हो, तब तक मेट्रो सेवाओं और इंटरनेट सेवाओं को सामान्य रखा जाए।

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IPS अधिकारी APS बुशरा बानो को वीडियो में अस्सलाम वालेकुम

मोदी जी देश को आख़िर किस दिशा में ले जाना चाहते हैं?मुस्लिम महिला IPS अधिकारी APS बुशरा बानो को वीडियो में अस्सलाम वालेकुम, इंशाअल्लाह और जज़ाकअल्लाह बोलने पर मिली सज़ा! मोदी के शुभेंदु अधिकारी ने APS से बना दिया DSP. न्यूज़ आप तक : पश्चिम बंगाल | खड़गपुर में एडिशनलएसपी (ASP) के पद पर तैनात […]

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